pan card ko aadhar se link kaise kare – aadhaar pan link | aadhar card ko pan card se kaise link kare | How To Link Aadhar Card With PAN Card Online

दोस्तों, नए साल की तैयारियों के बीच एक बेहद जरूरी वित्तीय कार्य पर ध्यान देना आवश्यक है। आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। यदि आपने अभी तक यह लिंकिंग नहीं कराई है, तो इसे तुरंत पूरा कर लेना चाहिए, अन्यथा आपके पैन कार्ड के “निष्क्रिय” होने और वित्तीय कार्यों में बाधा आने का जोखिम है।

लिंकिंग न कराने के गंभीर परिणाम

  1. पैन कार्ड होगा निष्क्रिय: 31 दिसंबर के बाद बिना लिंक किए पैन कार्ड को आयकर विभाग की प्रणाली में ‘इनऑपरेटिव’ या निष्क्रिय मान लिया जाएगा। इसका मतलब है कि आप कई आवश्यक कार्यों में इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे।

  2. जुर्माने का भुगतान: लिंकिंग की पूर्व की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अब 31 दिसंबर तक लिंक कराने पर भी आपको ₹1000 का जुर्माना (लेट फीस) देना होगा।

  3. वित्तीय लेनदेन पर रोक: एक निष्क्रिय पैन कार्ड आपकी रोजमर्रा की वित्तीय गतिविधियों पर गंभीर प्रभाव डालेगा।

निष्क्रिय पैन से होने वाली मुख्य दिक्कतें

  • बैंकिंग पर असर: आप नया बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे। ₹50,000 से अधिक की नकद जमा राशि पर रोक लग सकती है और ₹10,000 से ऊपर के कई लेन-देन बाधित हो सकते हैं। डेबिट या क्रेडिट कार्ड बनवाने या नवीनीकरण में भी परेशानी आएगी।

  • निवेश में बाधा: शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या अन्य निवेश योजनाओं में निवेश करना मुश्किल हो जाएगा।

  • आयकर से जुड़ी गंभीर समस्याएं:

    • आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे।

    • यदि कोई टैक्स रिफंड अटका है, तो वह प्राप्त नहीं होगा।

    • टीडीएस (TDS) और टीसीएस (TCS) उच्चतम दर से काटा जा सकता है, जिससे आपका वित्तीय नुकसान बढ़ सकता है।

ऑनलाइन लिंकिंग का आसान तरीका (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

लिंकिंग की प्रक्रिया बहुत सरल है और आप इसे घर बैठे कुछ ही मिनटों में पूरा कर सकते हैं:

  1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometax.gov.in) पर जाएं।

  2. लॉगिन करें: ‘लॉगिन’ पर क्लिक करके अपने पैन को यूजर आईडी की तरह इस्तेमाल करते हुए लॉगिन करें।

  3. ‘लिंक आधार’ ढूंढें: लॉगिन के बाद, डैशबोर्ड पर ‘लिंक आधार’ (Link Aadhaar) या इसी तरह का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।

  4. विवरण भरें: अब खुलने वाले पेज पर अपना नाम, जन्म तिथि और आधार नंबर दर्ज करें। यह सुनिश्चित करें कि नाम वही हो जो आधार कार्ड पर है (अक्षरों की स्पेलिंग पर ध्यान दें)।

  5. कैप्चा कोड डालें और सबमिट करें: कैप्चा कोड डालकर ‘सबमिट’ बटन दबाएं।

  6. ओटीपी से सत्यापन: आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा। उसे दर्ज करके प्रक्रिया पूरी करें।

  7. पुष्टि संदेश: लिंकिंग सफल होने पर एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा। आप इसे ‘लिंक आधार स्टेटस’ विकल्प से भी चेक कर सकते हैं।

कुछ महत्वपूर्ण सावधानियाँ और समाधान

  • नाम में अंतर: यदि पैन और आधार पर नाम में छोटा-मोटा अंतर है (जैसे संक्षिप्त नाम या मध्य नाम न होना), तो भी ऑनलाइन प्रक्रिया काम कर सकती है। यदि नहीं होती, तो आपको आधार में बदलाव कराना पड़ सकता है।

  • मोबाइल नंबर लिंक न होना: यदि आधार से कोई मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आप ओटीपी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति में नजदीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर मोबाइल नंबर अपडेट करवाना होगा।

  • जन्म तिथि में असमानता: यदि दोनों दस्तावेजों में जन्म तिथि अलग-अलग है, तो आपको सही जन्म तिथि वाले दस्तावेज के साथ आधार या पैन में सुधार कराना होगा।

  • अंतिम तिथि का ध्यान रखें31 दिसंबर 2025 बस कुछ ही दिन दूर है। कल पर काम न टालें, आज ही अपना पैन-आधार लिंक करवा लें और भविष्य की परेशानियों से बचें।

निष्कर्ष:

पैन-आधार लिंकिंग अब एक विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्य वित्तीय कर्तव्य बन गया है। थोड़ी सी सावधानी और तुरंत की गई कार्रवाई आपको जुर्माने और आने वाले समय में होने वाली बड़ी असुविधाओं से बचा सकती है। यदि आपको ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई समस्या आती है, तो आयकर विभाग के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (1800-180-1961) पर संपर्क कर सकते हैं।

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